नागपुर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अभय जोगलेकर ने पूसद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नागपुर के चेयरमैन शरद मैंद को रिहा करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश को बरकरार रखा है. मैंद की रिहाई के आदेश को चुनौती देते हुए क्राइम ब्रांच और पेन्मचा वर्मा की विधवा पत्नी अनुराधा वर्मा द्वारा दायर किए गए आपराधिक पुनरीक्षण आवेदनों को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया. जेएमएफसी कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष ने शरद मैंद को गिरफ्तार करने में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1)1 और बीएनएसएस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन एजेंसी ने 2 मुख्य बातों से विचलन किया. आरोपी को 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं


