दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की उस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा, जिसमें उसने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में जमानत देते समय उस पर लगाई गई कुछ शर्तों में संशोधन करने का अनुरोध किया है. न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने मिशेल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया. इस याचिका में मिशेल ने 5 लाख रुपये की जमानत राशि जमा कराने की शर्त को हटाने का अनुरोध किया है. अदालत ने मामले की सुनवाई 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की है. धनशोधन मामले में मिशेल को जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने चार मार्च को उसे पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने के अलावा निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था. आरोपी ने कहा कि भारत द्वारा जमानत राशि प्रस्तुत करने की शर्त को संशोधित किया जा सकता है या माफ किया जा सकता है, क्योंकि वह एक विदेशी नागरिक है और यहां उसका कोई ज्ञात रिश्तेदार नहीं है या देश में उसका किसी से कोई संबंध नहीं है