सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस भेजने पर अब रोक लगा दी है. कोर्ट ने पुलिस विभागों को निर्देश दिया है कि वे सीआरपीसी की धारा 41ए या बीएनएसएस की धारा 35 के तहत आरोपी को नोटिस देने के लिए वाट्सएप या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग न करें. अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे नोटिस केवल सेवा के लिए निर्धारित पारंपरिक तरीके से ही जारी किए जाएं. धारा 41ए सीआरपीसी और धारा 35 बीएनएसएस में यह प्रावधान है कि जिन आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती, उन्हें पुलिस के समक्ष या किसी निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है