नहीं बिकेंगी एक्सपायर हो चुकी खाने की चीजें
FSSAI लेकर आया नया नियम
दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एक नया आदेश जारी किया. इसके तहत देश में खाने-पीने की चीजें बनाने वाली सभी लाइसेंस प्राप्त कंपनियों और इम्पोटर्स को साल की हर तिमाही में एक्सपायर या जमा करानी होगी. भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित इस विभाग का काम देश में खाद्य सामिग्रयों की सुरक्षा का ध्यान रखना और उनका स्टैंडर्ड बनाए रखना है. एफएसएसएआई के ऐसा करने के पीछे का मकसद एक्सपायर हो चुके फूड आइटम्स को दोबारा बेचे जाने से रोकना है. जारी किए गए इस आदेश में कहा गया कि अब खाने-पीने की चीजों से संबंधित रिपोर्ट हर तिमाही में एफएसएसएआई के ऑनलाइन अनुपालन पोर्टल एफओएससीओएस पर अनिवार्य रूप से जमा करना है. यह नियम फूड आइटम्स को रीपैकेट या रीलेबल किए जाने पर भी लागू होगा
डेटा में इन तीन बातों का जिक्र जरूरी : डेटा में तीन प्रमुख बातों का जिक्र कियाजाना जरूरी है. पहला- ऐसी कितनी चीजें हैं जिनकी क्वॉलिटी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, दूसरा कंपनी में वापस भेजे गए या एक्सपायर हो चुके फूड आइटम्स की कितनी मात्रा है, तीसरा- इसे डिस्पोज किए जाने की भी पूरी जानकारी देनी होगी. यानी कि एक्सपायर या बेकार हो गई चीज को कैसे नष्ट किया गया या किसी वैकल्पिक तरीके से इसे उपयोग किया गया या नहीं या इसकी नीलामी कराई गई या नहीं. यह भी बताना होगा कि एक्सपायर या रिजेक्ट फूड आइटम्स को डिस्पोज किस एजेंसी ने किया या किन उपभोक्ताओं ने इसे खरीदा.