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नियमों का उल्लंघन करने पर दो राशन दुकानों के लाइसेंस रद्द

BHANDARA :- तय मात्रा में अनाज की आपुर्ती नहीं करने, अधिकतर समय में राशन दुकान बंद रखने, राशन वितरण की रसीद नहीं देने पर जिला आपुर्ती विभाग ने दो राशन दुकानों की लायसन्स सोमवार 2 दिसंबर को रद्द कर दी है। साथ ही इस तरह का नियमों का उल्लंघन करने पर राशन दुकानदारों की शिकायत करने का आह्वान किया गया। कार्रवाई में गराडा ग्राम की श्रीमती मंजुषा मनोज जगनाडे व भंडारा शहर के नरकेशरी वार्ड की श्रीमती श्वेता सेलोकर के नाम पर मौजुद दुकानों का समावेश है। इन दुकानदारों द्वारा राशन धारकों उचित प्रमाण में राशन का वितरण नहीं किया जा रहा था। अनाज वितरण की रसिद नहीं दी जा रही है। पुर्ण समय दुकान शुरू नहीं रखा जाता था। आपुर्ती विभाग ने दोनों अनाज दुकानों के गोदाम में गड़बड़ी पायी। जिसके चलते जिला आपुर्ती अधिकारी नरेश वंजारी ने दोनों दुकानों पर कार्रवाई की। जिला आपुर्ती विभाग भंडारा के माध्यम से राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभ लेने का आह्वान किया। साथ ही दुकानदार द्वारा किसी तरह की गड़बड़ी की गई तो इसे लेकर जिला आपुर्ती अधिकारी कार्यालय में अथवा दिए गए क्रमांक 1967 / 1800224950 इस क्रमांक पर शिकायत करने का आह्वान किया गया।

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