पुलिस अधीक्षक ने दिए लॉज मालिकों को निर्देश….
जिले में लॉज मालिकों की 15 अक्टूबर 2024 को दोपहर करीब 12 बजे पुलिस मुख्यालय भंडारा के मीटिंग हॉल में महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी. उक्त बैठक में भंडारा जिले के कुल 50 लॉज मालिक उपस्थित थे. बैठक में पुलिस अधीक्षक नरुल हसन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे ने लॉज मालिक को मार्गदर्शन एवं निर्देश दिये.
18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को उनके माता-पिता के बिना लॉज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए लॉज में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और इसकी भंडारण क्षमता 90 दिन की हो लॉज में आने वाले ग्राहकों के रजिस्टर में नोंद व पहचान पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों को पांच वर्ष तक सुरक्षित रखा जाए यदि विदेशी नागरिक लॉज में आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी पुलिस थाने को देनी होगी इसे जिला विशेष शाखा भंडारा को मेल द्वारा भी भेजा जाना चाहिए लॉज में किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं और शराब का सेवन प्रतिबंधित होना चाहिए चूँकि भंडारा जिले की सीमा नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली और गोंदिया जिलों से लगती है, इसलिए यदि लॉज में कोई नक्सली हलचल हो तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिले में बड़ी संख्या में वीआईपी दौरे होंगे ऐसे में यदि संबंधित लोगों के लॉज में रुकने की जानकारी मिलती है तो संबंधित थाने को सूचित किया जाए। यदि लॉज में किसी भी प्रकार का अवैध सट्टा , क्रिकेट सट्टा , हुक्का पार्लर आदि का अवैध कारोबार करते हुए पाया गया तो लॉज मालिक के विरुद्ध प्रचलित कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का मार्गदर्शन व निर्देश बैठक में लॉज मालिकों को दिया गया.