दुष्कर्म के दोषी को 5 साल कारावास की सजा सुनाई
साकोली (सं). बलात्कार के एक मामले की सुनवाई करते हुए भंडारा जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई. आरोपी का नाम दूधराम पांडुरंग खड़के है. 65 वर्षीय इस नराधम पर एक नाबालिग से बलात्कार का आरोप था. यह घटना 12 जनवरी, 2022 को साकोली तहसील के गढ़कुंभली में हुई थी. उसे पोस्को व भादंवि की धारा 376 के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था. 12 जनवरी 2022 को पीड़िता की मां अपने खेत पर गई थी. उस समय आरोपी दूधराम खड़के को तनस के ढेर के पास अपने खेत में पीड़ित लड़की के साथ देखा गया था. जब पीड़िता की मां ने वहां जाकर देखा तो आरोपी नाबालिग लड़की के साथ अत्याचार कर रहा था. इसके बाद पीड़िता की मां ने बच्ची के साथ जाकर साकोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने भादंवि की धारा 376 (1), 376 (ए) (बी), पोस्को के तहत मामला दर्ज किया. इस अपराध की जांच पुलिस उपनिरीक्षक पूनम कुंभारे ने की. उन्होंने आरोपी दूधराम खड़के को गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों की गहनता से परख की और आरोपी के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में सरकारी वकील दुर्गा तलमले ने सरकारी पक्ष रखा. मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश देशपांडे ने आरोपी दूधराम को पांच साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, सहायक पुलिस अधीक्षक सुशांत सिंह, थानेदार रमाकांत कोकाटे, पुलिस उपनिरीक्षक पूनम कुंभारे, कांस्टेबल रोहणे, भगत ने पैरवी अधिकारी के रूप में काम किया.