दिल्ली,. मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन को लेकर तमिलनाडु सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. इससे पहले तमिलनाडु सरकार एक बिल लेकर आई थी जिसके तहत अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए नीट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था. हालांकि इस बिल पर राष्ट्रपति ने रोक लगा दी थी जिसे चैलेंज करते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से दखल देने को कहा है. साथ ही, राज्य सरकार ने इस फैसले को कानूनी रूप से अस्थिर और संवैधानिक रूप से अनुचित कहा है.
12वीं का स्कोर हो आधार
पूरा विवाद तमिलनाडु सरकार के ‘द तमिलनाडु एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज बिल, 2021’ लाने के बाद शुरू हुआ. इस बिल के अनुसार अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में नीट के बजाय 12वीं के स्कोर के आधार पर एडमिशन मिलेगा. इस बिल को केंद्र सरकार ने देखा और
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि राष्ट्रपति ने सहमति देने से इनकार कर दिया है. तमिलनाडु गवर्नर ने राज्य सरकार को यह बात बताई जिसके बाद बिल पारित कराने की प्रक्रिया बंद हो गई. इस संबंध में तमिलनाडु सरकार का कहना था कि नीट ग्रामीण या सरकारी स्कूलों से आने वाले बच्चों के लिए नुकसान वाला ऑप्शन है. स्टेट असेंबली में यह बिल पास भी हुआ था. इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली. इस पिटीशन को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मिशा रस्तोगी मोहता ने फाइल किया है. अब केस को सीनियर एडवोकेट पी-विलसन हैंडल करेंगे.



