मुंबई. हर्बल या तंबाकू-मुक्त हुक्के की बिक्री को कानून के अनुसार अनुमति प्राप्त है, यह बात उच्च न्यायालय ने एक बार फिर स्पष्ट की है. हर्बल हुक्के को अनुमति देने वाले 2019 के हाई कोर्ट के आदेश का पुनः उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया कि जो लोग कानून का उल्लंघन करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता कानून का पालन करते हुए तंबाकू रहित पदार्थों का ही उपयोग करते हैं, तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.
