दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर बैन नहीं लग लगा सकते हैं लेकिन स्कूल स्मार्टफोन को लेकर पॉलिसी बनाएं और उसकी निगरानी करें. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर नियम तय किए. जज अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि वर्तमान में एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी हिस्सा बन गई है. स्मार्टफोन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना सही नहीं है. स्मार्टफोन से बच्चे अपने माता-पिता से जुड़े रहते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा भी बनी रहती है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूलों में स्मार्टफोन यूज के नियमों को तोड़ने पर सजा तय हो, लेकिन यह बहुत सख्त भी नहीं होनी चाहिए.