दिल्ली : मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले देश में 31 मुख्यमंत्री और 26 उपमुख्यमंत्री थे. मंत्रिपरिषद के विपरीत उपमुख्यमंत्री का पद संवैधानिक रूप से बाध्यता नहीं है. इस पद पर किसी की नियुक्ति करना विशुद्ध रूप से राजनीतिक निर्णय है, जिसके तहत राज्य कार्यकारिणी में एक या उससे अधिक समकक्ष व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है. हालांकि पिछले कुछ सालों में उपमुख्यमंत्री बनाने का चलन और तेज हुआ है. गठबंधन सरकार, जातिगत समीकरण जैसी तमाम बातें इसके पीछे काम करती हैं.