दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एक टीवी चैनल पर शेयर बाजार से संबंधित कार्यक्रम पेश करने वाले प्रदीप बैजनाथ पांड्या और सात अन्य को पिछले साल जून में धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर 2.83 करोड़ रुपये का मांग नोटिस भेजा है. पांड्या के अलावा तोशी ट्रेड, महान इन्वेस्टमेंट, मनीष वासनजी फुरिया (एचयूएफ), मनीष वासनजी फुरिया, अल्पा अल्पेश फुरिया, अल्पेश वासनजी फुरिया (एचयूएफ) और अल्पेश वासनजी फुरिया को भी जुर्माना भरने का नोटिस भेजा गया था. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से पिछले वर्ष जून में लगाए गए जुर्माने को अदा करने में नाकाम रहने पर इन इकाइयों को मांग नोटिस भेजा गया है. बाजार नियामक ने चेतावनी दी है कि यदि पांड्या और अन्य संस्थाएं सात फरवरी को जारी नोटिस के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहीं तो उनके बैंक खातों सहित उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी. सात अलग-अलग मांग नोटिसों में सेबी ने इन संस्थाओं को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित 2.83 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. सेबी ने धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पिछले साल जून में पांड्या और सात अन्य संस्थाओं पर प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था.