प्लास्टिक के फूलों को रिसाइकिल करने की योजना को लेकर केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा जवाब……
मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से प्लास्टिक के फूलों को लेकर सवाल पूछा है. प्लास्टिक के फूलों को केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने पूछा कि, क्या केंद्र को लगता है कि प्लास्टिक के फूलों को रिसाइकिल किया जा सकता है या वे बायोडिग्रेडेबल हैं. हाईकोर्ट ग्रोवर्स फ्लावर काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र को प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. क्या केंद्र सरकार को यकीन है कि प्लास्टिक के फूलों को रिसाइकिल किया जा सकता है, या वे बायोडिग्रेडेबल हैं? वे इतने कमजोर हैं. क्या उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है?’ अदालत ने केंद्र के हलफनामे का हवाला देते हुए पूछा, जिसमें कहा गया था कि ये फूल प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट में नहीं हैं. पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि प्लास्टिक उन्हें रीसायकल नहीं किया जा सकता है या जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, प्रतिबंधित हैं
