दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नीट-पीजी 2024 काउंसलिंग के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तीसरे चरण को रद्द करने और इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश तब सुनाया, जब राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि इस तरह के किसी भी निर्देश का सभी राज्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा. वकील ने कहा कि छात्र पहले ही काउंसलिंग में हिस्सा ले चुके हैं. पीठ ने कहा कि यदि वह तीन याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार करेगी, तो ‘हमारे यहां 30 और याचिकाकर्ता आ जाएंगे.’ उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर केंद्र, एनएमसी और अन्य से जवाब मांगा था. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नीट-पीजी के लिए ‘एआईक्यू’ काउंसलिंग का चरण-3 कुछ राज्यों में काउंसलिंग के चरण-2 के समापन से पहले शुरू हुआ था. वकील तन्वी दुबे के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता एआईक्यू और राज्य कोटा संबंधी काउंसलिंग कार्यक्रम में टकराव से व्यथित हैं. इसमें कहा गया है कि राज्य कोटे से कई अभ्यर्थियों को एआईक्यू चरण-3 में पंजीकरण करने और सीट प्राप्त करने का मौका मिल गया, जो अन्यथा एआईक्यू चरण-3 के लिए पंजीकरण करने के वास्ते अयोग्य थे.