दिल्ली : आरबीआई ने ग्राहकों के हित में एक नया फरमान जारी कर दिया है. अब अगर बैंकों और वित्तीय कंपनियों ने ग्राहकों की शिकायत के बाद आनाकानी की तो चाबुक चलेगा. आरबीआई ने अपने नये आदेश में कहा है कि यदि किसी ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज करने की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर समाधान नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता को प्रतिदिन 100 रुपये का मुआवजा देना होगा. यह आदेश ग्राहकों को क्रेडिट जानकारी कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों जैसे बैंकों और वित्तीय कंपनियों द्वारा डेटा अपडेट में अत्यधिक देरी करने की वजह से देना पड़ा है. आरबीआई ने कहा है कि सीआईसी को ग्राहकों को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित करना चाहिए, जब उनकी क्रेडिट जानकारी किसी बैंक या एनबीएफसी द्वारा मांगी जाती है और बैंकों को ग्राहकों को सूचित करना चाहिए, जब वे डिफॉल्ट में हों. अगर यह अपडेट 21 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो बैंकों को शिकायतकर्ता को मुआवजा देना चाहिए. यह मुआवजा प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा. देश में अभी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चार क्रेडिट सूचना कंपनियों को अधिकृत किया गया है.