कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय ने 5 वर्ष पहले कासरगोड जिले के पेरिया शहर में 2 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या के जुर्म में 5 वर्ष की सजा पाए माकपा के एक पूर्व विधायक सहित 4 आरोपियों की सजा पर बुधवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति जे. सेबेस्टियन की पीठ ने पूर्व विधायक और माकपा के जिला नेता के वी कुन्हीरामन, कन्हानगढ़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंडन, राघवन वेलुथोली और ए वी भास्करन की याचिका पर विचार करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी. सीबीआई की अदालत ने पिछले सप्ताह इस मामले में 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी वहीं कुन्हीरामन, मणिकंडन, वेलुथोली और भास्करन को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी. जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है उनमें पेरिया में माकपा स्थानीय समिति के सदस्य ए पीताम्बरन, साजी सी जॉर्ज उर्फ साजी, सुरेश के एम, अनिल कुमार के उर्फ अबू, गिजिन, श्रीराग आर उर्फ कुट्ट, अश्विन ए उर्फ अप्पू, सुबीश उर्फ मणि, रंजीत टी उर्फ अप्पू और ए श्रुएंदन उर्फ विष्णु सुरा शामिल हैं.