किसानों को मिलेगा 4 लाख रु. का अनुदान
भंडारा : कृषि क्षेत्र में मानवरहित हवाई वाहनों यानी ड्रोन के इस्तेमाल की काफी गुंजाइश है. ड्रोन का उपयोग कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, उर्वरकों के छिड़काव के अलावा कृषि से संबंधित अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है. ड्रोन के उपयोग से किसानों की लागत, समय और श्रम की बचत हो सकती है और रोजगार का सृजन हो सकता है. इसलिए केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कृषि यंत्रीकरण उप-अभियान के तहत ड्रोन घटक को शामिल किया गया है. किसानों को ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी. 2024-25 के लिए कृषि यंत्रीकरण उप परियोजना के तहत 100 ड्रोन खरीद के लिए महाराष्ट्र राज्य की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है. ड्रोन के लिए किसान, किसान विनिर्माण कंपनियां, किसान सहकारी समितियां साथ ही कृषि और समान स्नातक लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं. जानकारी के अनुसार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर को-ऑपरेटिव सोसायटी को 40 फीसदी यानी 4 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. कृषि और समान स्नातकों को 50% सब्सिडी यानी 5 लाख रुपये दिए जाएंगे. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत महिला किसानों को 50% सब्सिडी यानी 5 लाख रुपये, जबकि सर्वसाधारण किसानों को 40% सब्सिडी यानी 4 लाख रुपये दिए जाएंगे. कृषि आयुक्त ने ड्रोन के लिए ऑफलाइन आवेदन न करते हुए अन्य टूल्स की तरह महाडीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया है. कृषि विभाग ने सुझाव दिया है कि लाभार्थियों को महाडीबीटी पोर्टल पर लॉग इन करके आवेदन करना होगा. कृषि यंत्रीकीकरण घटक में ड्रोन को एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया है. अतः वर्ष 2024-25 में ड्रोन घटक को ऑनलाइन क्रियान्वित किया जायेगा. किसानों, किसान उत्पादक कंपनियों, किसान सहकारी समितियों और कृषि और इसी तरह के स्नातकों को mahadbt.maharashtra.ov.in Farmer पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. अधिक जानकारी के लिए निकटतम तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.