धर्मेंद्र को दिल्ली कोर्ट ने भेजा समन
धर्मेंद्र और उनके साथ दो लोगों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन भेजा है। आरोप लगाया गया है कि गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी मामले में उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।जज ने 5 दिसंबर को कहा कि पहली जांच में शिकायतकर्ता ने जो एविडेंस दिए है। उससे पता चलता है कि आरोपी ने अपने फायदे के लिए शिकायतकर्ता को प्रेरित किया और धोखाधड़ी की। अदालत ने आदेश दिया कि धर्मेंद्र और दो अन्य लोगों को धोखाधड़ी की धारा 420, साजिश की धारा 120बी और समान अपराध की धारा 34 आईपीसी के तहत अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने ये भी कहा कि गरम धरम ढाबा के लोगो वाले इंटेंट लेटर और बाकी डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि लेन-देन में रेस्तरां शामिल था।शिकायतकर्ता सुशील कुमार से अप्रैल 2018 में धर्मेंद्र के साथ शामिल दो अन्य लोगों ने कांटेक्ट किया था। सुशील को उत्तर प्रदेश के NH24 और NH9 पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का ऑफर दिया था।शिकायतकर्ता को इस बहाने से फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में रेस्तरां की ब्रांच से महीने में लगभग 70 से 80 लाख रुपए का बिजनेस होता है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होगी।