2010 के बाद मृत स्टाम्प वेंडरों के वारिसों को मिलेंगे लाइसेंस
नागपुर : राज्य सरकार ने 2010 के बाद मृत स्टाम्प वेंडरों (विक्रेता) के वारिसों को स्टैम्प विक्री का लाइसेंस देने को हरी झंडी दे दी है। नागपुर जिले (शहर व ग्रामीण) में 115 से ज्यादा स्टाम्प वेंडर हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई स्टाम्प बेहरों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद लाइसेंस ट्रांसफर होने की प्रक्रिया बंद पाड़ी होने से कई वारिसदार लाइसेंस के लिए इंतजार में थे। सरकार के इस फैसले से इन्हें बड़ी राहत मिली है। राज्य में लगभग 7 हजार और नागपुर जिले में 115 से ज्यादा स्टाम्प बेडर हैं। कोरोनाकाल में कई स्टाम्प वेंडरों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा समय-समय पर वेंडरों की मृत्यु होते रहती है। लाइसेंस वारिसदारों को ट्रांसफर करने की मांग स्टाम्प वेंडर लंबे समय से कर रहे थे। उनका तर्क था कि स्टाम्प वेंडर (मुद्रांक विक्रेता) की मृत्यु होने पर परिवार की गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। परिवार पर आर्थिक संकट छा जाता है। इसलिए पत्नी, बेटी या बेटे को लाइसेंस ट्रांसफर होना चाहिए। अब सरकार ने जीआर जारी करने से स्टाम्प वेंडरों की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, बेटा या बेटी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं