लाखनी : शहर के मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र में अपने छात्रों के साथ ट्यूशन क्लास में जाने के लिए निजी वाहन का इंतजार कर रही एक शिक्षिका के साथ कुछ उपद्रवी युवकों ने छेड़छाड़ की. इस घटना की शिकार 28 वर्षीय युवती भंडारा में 11वीं और 12वीं के छात्रों को जेईई और नीट परीक्षा की तैयारी का मार्गदर्शन करती है. पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के नए कानून के तहत विनयभंग का पहला मामला दर्ज किया. जिसमें आरोपियों को न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद जमानत मिल गई है. भंडारा स्थित इस निजी इंस्टीट्यूट में आसपास के क्षेत्र के साथ-साथ 40 किमी दूर से लगभग 100 विद्यार्थी निजी व अन्य वाहनों से ट्यूशन क्लास के लिए आते जाते हैं. पीड़ित शिक्षिका हमेशा की तरह अपने गांव से लाखनी बस स्थानक क्षेत्र में आई. उस समय ट्यूशन क्लास की कुछ लड़कियां पहले से ही भंडारा ट्यूशन क्लास जाने के लिए निजी वाहनों का इंतजार करते हुए बस स्थानक के पास खड़ी थी. उनके साथ पीड़ित युवती भी थी. उस दौरान वहां कार क्र. एमएच 46/एक्स 3185 का ड्राइवर मुरमाडी/लाखनी निवासी मेघराज सार्वे (21) कार से उतर कर पीड़ित युवती के पास जाकर कहा कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नागपुर ले जाऊंगा. चाय और नाश्ता लेकर देता हूं. यह कहकर शर्मनाक हरकत करने लगा. इससे युवती को शर्मिंदगी उठानी पड़ी. उस समय कार में उसरागोंदी निवासी नागेश बोरकर (23) और आकाश पृथ्वीराज उके (28) दोनों कार में सवार थे.
अश्लील इशारे करते हुए करने लगा पीछा
बस स्थानक परिसर में एक निजी वाहन आने के बाद पीड़ित युवती एवं वहां उपस्थित छात्राएं उक्त वाहन में सवार होकर भंडारा ट्यूशन क्लास के लिए निकल पड़े. तभी आरोपी युवक ने अपनी कार से उक्त निजी वाहन का पीछा किया और चलते वाहन में सवार साथियों के साथ अश्लील इशारे करते हुए पीछा करने लगा. पीड़िता राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुटसावरी फाटे पर पानी की बोतल और खाने की चीजें खरीदने के लिए रुकी, तो आरोपी युवक और उसके साथी वहां युवती के पास आए और उससे शर्मनाक शब्दों में बातें कर अश्लील हरकतें की और वहां से वापस लाखनी की ओर चले गए. इस घटना से आहत घबराई हुई पीड़ित युवती ने घटना की शिकायत लाखनी पुलिस थाने में दी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विनयभंग के नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता की नई धारा के तहत मामला दर्ज किया. इस घटना के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायालय में पेश किया.