NEET की पवित्रता से खिलवाड
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा. हालांकि, शीर्ष अदालत ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने प्रश्नपत्र लीक होने एवं अन्य गड़बड़ियों के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि नीट यूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है. हमें इसका जवाब चाहिए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. केंद्र और एनटीए के अलावा पीठ ने बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया. राज्य में परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. पीठ ने कहा कि आपको कितना समय चाहिए? अदालत खुलने के तुरंत बाद? नहीं तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी. शीर्ष अदालत ने शिवांगी मिश्रा और एमबीबीएस के 9 अन्य आकांक्षियों द्वारा दाखिल याचिका को लंबित याचिका के साथ संलग्न कर एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा.