लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हथियार रखने पर रोक
भंडारा : भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा 2024 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव 19 अप्रैल को होगा. तदनुसार, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आशा पठान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 21 के तहत भंडारा जिले के पूरे क्षेत्र में सभी प्रकार के हथियारों के कब्जे पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया है. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. साथ ही सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना अधिकारी के पास जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस आदेश से बैंकों की सुरक्षा के लिए नियुक्त सुरक्षा गार्ड, पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारी जिन्हें पुलिस विभाग द्वारा हथियार उपलब्ध कराए गए हैं, सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के पास मौजूद हथियार, मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड के सुरक्षा गार्ड को छूट दी गई है. यदि ऐसे व्यक्ति हिंसा में शामिल पाए जाते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में समस्या पैदा करते पाए जाते हैं, तो जिला प्रशासन पर ऐसे व्यक्तियों के हथियार जब्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. आदेश में कहा गया है कि प्रशासन के पास जमा कराए गए सभी हथियार पुलिस विभाग द्वारा चुनाव परिणाम आने के एक सप्ताह के भीतर संबंधित लाइसेंस धारकों को वापस कर दिए जाएं.